निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अभिभावको को क्यों नहीं मिली राहत?

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रिपोर्टर:-

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य भर के सभी निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के रोक मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी।

एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल यूपी ने अंतरिम राहत की अर्जी दायर कर स्ववित पोषित स्कूलों में इस वर्ष फीस वृद्धि के मनाही के शासनादेश पर रोक लगाने की गुजारिश की थी।

जस्टिस रंजन राय की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ यूपी की याचिका में दाखिल की गई अंतरिम राहत की सुनवाई के बाद दिया।
इसमें पिछले 20 मई के शासनादेश को चुनौती देकर इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

याची एसोसिएशन की तरफ से कहा। गया कि कोरोना की वजह से ये स्कूल साल 2020-21 में फीस नही बढ़ा सकें थे।
अब 2021-22 के लिए शासनादेश के माध्यम से उन्हें फीस बढ़ाने की मनाही कर दी गई है।
स्कूल को चलाने में कुछ खर्च होते है। ऐसे में फीस व्रद्धि पर प्रतिबंध लगाया जाना तर्कसंगत नही है।

दूसरी और सरकारी अधिवक्ता ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा की याची को यह राहत दिए जाने लायक नही है।
क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून के प्रकाश में सरकार ने शासनादेश जारी किया, जिसमे कोई अवैधानिकता नही है।

कहा है कि इस याची की अन्य याचिका पर कोर्ट में 18 मई 2020 को सामान राहत देने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने याची को अंतरिम राहत देने से मना कर प्रतिपक्षी पक्षकारों को याचिका पर दो सप्ताह में जवाबी एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया हैं।

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