मुंबई १६ वर्षीय किशोरी की हुई हत्या , पुलिस ने किया मामला दर्ज !
मुंबई : मेहमूद शेख.
बीती रात गोरेगांव पुलिस के अंतर्गत आनेवाले इलाके मोतीलाल नगर न.1 , बुद्ध विहार टेम्पल के सामने , किशोरी मेघना (फिजा) अंगावणे की हुई हत्या !
सोमवार की सुबह किशोरी ‘मेघना’ का पड़ोस में रहने वाली महिला से साफसफाई को लेकर झगड़ा हुवा !
जोन-११ के डी.सी.पी विक्रम देशमाने के अनुसार सोमवार की सुबह गोरेगांव पुलिस ने क्रॉस NC दर्ज कर दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया था ! उसी शाम किशोरी मेघना (फिजा) अंगावणे कॉलेज से घर लौट रही थी , की रास्ते में फिर सुबह की बातों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया ! घर पहुचते ही किशोरी ने सारी बाते अपने पिता ‘राजेस अंगावणे’ को बताई , बेटी की बाते सुनते ही क्रोधित पिता तुरंत रसोई से चाकू उठा कर झगड़ा करने के लिए बहार निकला , उसी वक़्त किशोरी की बहन ने गुसाये पिता को रोकने की कोशिश कर रही थी की अचानक दोंनो अपना बैलेंस खोकर मेघना के शरीर पर गिर पड़े और दुर्भाग्य से वही चाकू मेघना के सिने में लग गई !
मेघना के घायल होते ही मौजूद लोगो ने उसे पास के सिद्धार्थ अस्पताल ले गये , लेकिन घाव गेहरा होने के कारण किशोरी बच न सकी , और अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया !
पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 304,143, 147, 148, 149, 323 के तहत पिता सहित कुल सात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है, और चश्मदीद लोगो से भी पूछताछ जारी है ।
आपको बतादे की मुंबई पुलिस ने हिट एंड रन केस में सलमान खान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत आरोपी बनाया था !
क्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ?
अमूमन हत्या के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 लगाई जाती है. लेकिन गैर इरादतन हत्या के मामलों में धारा 302 नहीं लगाई जा सकती. ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 लगाए जाने का प्रावधान है. अभिनेता सलमान खान पर इसी धारा के तहत मामला चल रहा था. धारा 304 उन मामलों में लगाई जाती है, जहां आरोपी का नीयत किसी की हत्या करने की न हो. या ऐसे मामले जिनमें किसी की मौत तो होती है, पर उसमें किसी का इरादतन दोष नहीं होता. इस धारा के तहत आने वाले मौत के मामलों में दस वर्ष की सजा का प्रावधान है !