सफर के वक्त अपने साथ फ्लाइट में शराब ले जाने में कोई पाबंदी, या जुर्माना नहीं है, तो भारतीय रेलवे में क्यों नहीं?
नई दिल्ली
संवाददाता एवं ब्यूरो चीफ
ट्रेन में अपने साथ शराब नहीं ले जा सकते यात्री, कोई ले जाए और पुलिस धर ले तो क्या होगा? जेल या जुर्माना
नई दिल्ली. ये सभी जानते है कि भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है। इससे रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा कई तरह के सामान एक से दूसरी जगह लेकर जाने की अनुमति दी जाती है। हालांकि, कुछ सामानों की अनुमति रेलवे द्वारा नहीं दी जाती है। इनमें सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ शामिल हैं। चूंकि, फ्लाइट में जाते वक्त शराब लेकर जाने की अनुमति होती है। ऐसे में काफी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ट्रेन में यात्रा करते वक्त शराब ले जाया जा सकता है? क्या इसकी कोई लिमिट है?
ऐसे में आइए जानते हैं इसका पुख्ता जवाब।इस बारे में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) ने बताया था कि ट्रेन में शराब लेकर जाना पूरी तरह वर्जित है। यानी आप ट्रेन में बोतल बंद या खुली. किसी भी तरह का शराब नहीं लेकर जा सकते। अगर आपको ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
क्या होगी कार्रवाई
ईट्रेन में शराब लेकर जाते हुए पकड़े जाने पर ऊपर बताए गए अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शख्स पर 500 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। यूं ही नही साथ ही 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा यात्री का टिकट भी रद्द हो सकता है। इसी तरह अगर किसी वर्जित सामान को लेकर जाते हुए उससे कोई घटना होती है और कोई नुकसान होता है तो इसका हर्जाना भी दोषी से वसूला जाएगा।
इन राज्यों में हो सकती बड़ी मुसीबत
भारत में बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में शराब बंदी कानून लागू है। ऐसे में अगर आप ट्रेन में शराब लेकर जाने में कामयाब भी हुए और इन राज्यों से गुजरते हुए या उतरने पर तलाशी में पकड़े जाते हैं तो आपको और भी बड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि, इसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा काफी सख्त नियमों का प्रावधान रखा गया है।
संवाद; डी आलम शेख