ट्रेन में सफर करते वक्त अपने साथ शराब ले जाना काफी महंगा साबित हो सकता है, जानिए क्या है इसकी खास वजह?

नई दिल्ली

संवाददाता एवं ब्यूरो

ट्रेन में अपने साथ शराब नहीं ले जा सकते यात्री, कोई ले जाए और पुलिस धर ले तो क्या होगा? जेल या जुर्माना

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है। इससे रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा कई तरह के सामान एक से दूसरी जगह लेकर जाने की अनुमति दी जाती है। हालांकि, कुछ सामानों की अनुमति रेलवे द्वारा नहीं दी जाती है। इनमें सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ शामिल हैं। चूंकि, फ्लाइट में जाते वक्त शराब लेकर जाने की अनुमति होती है. ऐसे में काफी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ट्रेन में यात्रा करते वक्त शराब ले जाया जा सकता है? क्या इसकी कोई लिमिट है? ऐसे में आइए जानते हैं इसका जवाब.

इस बारे में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) ने बताया था कि ट्रेन में शराब लेकर जाना पूरी तरह से मना और कानूनन अपराध है। यानी आप ट्रेन में बोतल बंद या खुली किसी भी तरह की शराब नहीं लेकर जा सकते। अगर आपको ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

होगी ये कार्रवाई

ट्रेन में शराब लेकर जाते हुए पकड़े जाने पर ऊपर बताए गए अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्ति पर 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही 6 महीने तक जेल भी हो सकती है। इसके अलावा यात्री का टिकट भी रद्द किया जा सकता है।
इसी तरह अगर किसी वर्जित सामान को लेकर जाते हुए उससे कोई घटना घटित होती है और कोई नुकसान होता है तो इसका हर्जाना भी उसी दोषी से वसूला जाएगा

इन राज्यों में हो सकती बड़ी मुसीबत

भारत में बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में शराबबंदी लागू है। ऐसे में अगर आप ट्रेन में शराब लेकर जाने में कामयाब भी हुए और इन राज्यों से गुजरते हुए या तीन से उतर ते वक्त तलाशी में पकड़े जाते हैं तो आपको और भी बड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।जुर्माना भरना पड़ सकता है
क्योंकि, रेलवे बोर्ड द्वारा इसके लिए काफी सख्त नियम हैं के प्रावधान है।

साभार; डी आलम शेख

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