तहसीलदार ने क्यों निकाले कुर्की के आदेश
तकीम अहमद जिला ब्यूरो। छिंदवाड़ा
परासिया
तहसीलदार ने दिए कुर्की का आदेश लायंस क्लब परासिया का लायंस आई हॉस्पिटल होगा नीलाम
तहसीलदार परासिया ने निकाले कुर्की के आदेश
शासन कि 2,04,06,818/- रुपये कि वसूली नहीं तो चल अचल सम्पति सब कुर्क।
राष्ट्रीय अंधत्मव मुक्त निवारण मिशन भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए भारत देश के सभी नेत्र अस्पतालों को अति दयनीय निर्धन व्यक्तियों के आँखों के निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने होते हैं। इसी योजना के तहत लायंस क्लब का लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया ने विगत 5 वर्षों में 17,958 जिला छिंदवाड़ा से मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर शासन से 3,59,16,000 (तीन करोड़ उन्नसठ लाख सोलह हजार ) रुपए ले लिए जिसमे जिले के सक्रिय समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने लायंस आई हॉस्पिटल के द्वारा किए गए निर्धनों के मोतियाबिंद ऑपरेशन के ऊपर शंका जताते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव जी सहित देश के प्रमुख 14 विभागों में अपनी लिखित शिकायत कों दर्ज करवाया था।
जिस पर लायंस आई हॉस्पिटल द्वारा किए गए 5 वर्षों के आपरेशनो की जांच सरकार द्वारा की गई। जांच में लायंस आई हॉस्पिटल के द्वारा लगाए गए बिल बाउचरो मैं 76 प्रतिशत फर्जी केश पाए गए है। अर्थात शासन से 2,76,00,000/- (दो करोड़ छयात्तर लाख) रुपया फर्जी ढंग घोटाला करके ले लिया। जिसमें शासन के द्वारा लायंस क्लब लायंस एनजीओ संस्था लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के पिंकेश पटोरीया, पूरन राजलानी, अनिल जैन, आलोक जैन, कन्हैया राजलानी, हरिशंकर साहू, जगजीत मान के विरुद्ध 10 जनवरी 2025 को परासिया थाने में एफ.आई आर.दर्ज कर वाई गयी जिसमे आई.पी.सी. 420, 409 ,34 के तहत परासिया पुलिस द्वारा मामले कि विवेचना की जा रही है।
लायंस क्लब लायन्स आई हॉस्पिटल का डायरेक्टर अनिल जैन फरार होने के कारण अभी पूर्व में ही उसकी चल संपत्ति के कुर्की के आदेश निकाले गए थे अब अचल संपत्ति कुर्क करते हुए होगी नीलाम।
जिस पर आज परासिया तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा महोदया ने दिनाक 07/02/2025 को अपने लिखित कुर्की के आदेश पत्र क्रमांक 1207/1209 पारित किया आदेश में लिखा है. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की उगाही) नियम 2020 समक्ष न्यायालय तहसीलदार परासिया जिला छिन्दवाडा राप्रक 10/4-762024-25 जगल सम्पति की कुर्की का वारंट (मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की बारा 147(1) (क) के अधीन सुखदयाल यादव जमादार माल तहसील परासिया उत्तरदायित्व सौपा गया है।
क्योकि अनिल जैन पुत्र गोपाल जैन (लायस आइ हास्पिटल परासिया) निवासी प्ररासिया तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा ने भू राजस्व के बकाया के लेखे सलग्न अनुसुचि एक में दिए गये विवरण अनुसार रू0 20406818/ दो करोड चार लाख छ हजार आठ सो अठठारह मात्र के भुगतान में चूक की है. आपको एतद द्वारा नीच
अनुसूची-2 में यथा वर्णित जगम संपत्ति को कुर्क करने तथा जब तक कि कुल देय धन राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता इस न्यायालय का आगामी आदेश होने तक उस सम्पत्ति को धारण करने का आदेश दिया जाता है आपको यह वारन्ट दिनांक 7/02/2025 को या उसके पूर्व उस दिनांक तथा रीति का जिसमें उसका निष्पादन किया गया अथवा उसका निष्पादन क्यों नहीं किया गया यह प्रमाणिकरण करते हुये पृष्ठाकन सहित वापस लोटने का भी आदेश दिया जाता है। आज पटवारी देवेंद्र साहू एवं विभागीय कर्मचारियों द्वारा कुर्की का आदेश लायंस आई हॉस्पिटल में चश्पा किया गया है।