नकली शराब बेचनेवाली मुजरिम महिला के खिलाफ ईलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर टिप्पणी में क्या कुछ कहा?

download – 2021-07-14T211031.501

रिपोर्टर:-

बीते समय नकली शराब पीने से फूलपुर में छह लोगों की हुई थी मौत। इस मामले में मुजरिम महिला संगीता की जमानत इलाहाबाद कोर्ट ने खारिज कर दी।

जहरीली शराब समाज के लिए हानिकारक है।इस लिए ऐसे गंभीर अपराध को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की।
प्रयागराज के फूलपुर में नकली शराब पीने से छह लोगों की मौत हो गई थी।
इलाहबाद हाईकोर्ट ने नकली शराब बेचने वाली आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी ।

संगीता जायसवाल नाम की आरोपी है महिला जिसकी जमानत अर्जी हुई खारिज ।
हाईकोर्ट का मानना है कि नकली शराब बेचने वाले अपराधी लोगों के जीवन से खेल रहे है, जो समाज के लिए अपराधी है।
HC का मानना है कि ऐसे गंभीर मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

महिला होने के नाते भी ऐसे अपराध में राहत नहीं दी जा सकती!
एच सी ने कहा कि
जमानत पर छूटने पर पीड़ितों को धमकाए जाने की आशंका।
जहरीली शराब पीने से मौत की बढ़ती घटनाओं पर कोर्ट चिंतित।
आबकारी निरीक्षक ने दर्ज कराई है प्राथमिकी।
प्रदेश में जहरीली शराब पीने से मौत की कई घटनाएं हुई है।
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी का आदेश।

SHARE THIS

RELATED ARTICLES

LEAVE COMMENT