महाराष्ट्र सरकार ने कोविद -19 के प्रसार को रोकने के लिए क्या प्रतिबंध और दिशानिर्देश जारी किए हैं ? जाने पूरा समाचार !

रिपोर्टर:-
नया आदेश 1 मई, 2021 को सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।
हालांकि, महाराष्ट्र में कोरोना फैलने की संभावना को देखते हुए प्रतिबंधों में कुछ बदलाव किए गए हैं।
ये बदलाव 22 अप्रैल को रात 8 बजे से 1 मई 2021 की सुबह 7 बजे तक चलेगा।
केवल आवश्यक सेवा कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति है।
दुकानों को सीमित समय तक खुले रहने की इजाजत।
किराना स्टोर – सुबह 7 से 11 बजे तक खुले रहेंगे।
दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री – सुबह 7 से 11 बजे तक उसके बाद बंद।
सब्जी की बिक्री – सुबह 7 से 11 बजे।
फलों की बिक्री – सुबह 7 से 11 बजे तक उसके बाद नहीं।
अंडे, मांस, चिकन, मछली बिक्री के लिए – सुबह 7 से 11 बजे तक का समय।
सभी कृषि संबंधित सेवाएं / दुकानें – सुबह 7 से 11 बजे तक।
पशु आहार की बिक्री – सुबह 7 से 11 बजे तक ही रहेगी।
बेकरी, मिठाई की दुकानें, सभी प्रकार की खाद्य की दुकानें – सुबह 7 से 11 बजे तक।
पालतू भोजन की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे।
आने वाले मानसून से संबंधित दुकानें – सुबह 7 से 11 बजे
राज्य सरकार ने पिछले 24 घंटों में कोरोनरी हृदय रोग के रोगियों की संख्या जारी की है।
इस मुताबिक आज, राज्य में 67 हजार 468 नए रोगियों का निदान किया गया है।
पिछले तीन दिनों में, राज्य में रोगियों की संख्या 60,000 से अधिक हो गई है।
568 कोरोनरी हृदय रोग रोगियों की मौत की सूचना मिली है।
यह पिछले कुछ दिनों में सबसे अधिक मौत का आंकड़ा है। वर्तमान में राज्य में मृत्यु दर 1.54% है।