गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर दवा को लेकर राज्य सरकार पर उठाए सवाल ? क्या कहा माननीय हाई कोर्ट ने जाने हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है.। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को खुलकर रेमडेसिविर के मिथकों पर अपना बयान देना चाहिए.मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, रेमडेसिविर दवा उपलब्ध है, लेकिन आपके अनुसार यह जमाखोरी की जा रही है. क्यों? अदालत ने कहा, रेमडेसिविर को लेकर बहुत सारे मिथक हैं. WHO की अलग अवधारणा है, ICMR की अलग अवधारणा है, राज्य की एक अलग सोच है. जनता को पता नहीं है। जनता को लगता है कि रेमडेसिविर उन्हें कोविड-19 से बचा सकता है! इसका अनावश्यक रूप से प्रचार किया गया है. राज्य ने ये सब कुछ देखा. तो रेमडेसिविर को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था । अगर यह सब प्रासंगिक नहीं था. हम चाहते हैं कि राज्य इस पर एक खुला बयान दे और सभी को इस बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए।

रिपोर्टर:-
हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है.।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को खुलकर रेमडेसिविर के मिथकों पर अपना बयान देना चाहिए.मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, रेमडेसिविर दवा उपलब्ध है !
लेकिन आपके अनुसार यह जमाखोरी की जा रही है. क्यों?
अदालत ने कहा, रेमडेसिविर को लेकर बहुत सारे मिथक हैं. WHO की अलग अवधारणा है,
ICMR की अलग अवधारणा है, राज्य की एक अलग सोच है. जनता को पता नहीं है।
जनता को लगता है कि रेमडेसिविर उन्हें कोविड-19 से बचा सकता है!
इसका अनावश्यक रूप से प्रचार किया गया है. राज्य ने ये सब कुछ देखा. तो रेमडेसिविर को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था ।
अगर यह सब प्रासंगिक नहीं था.
हम चाहते हैं कि राज्य इस पर एक खुला बयान दे और सभी को इस बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए।