इलाहाबाद हाईकोर्ट का सराहनीय कदम, यूपी के उपमुख्य को बड़ी राहत देते हुए उनके विरुद्ध दायर एक याचिका को किया खारिज

संवाददाता

अरविंद कुमार त्रिपाठी एडवोकेट
कोपागंज मऊ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर एक याचिका को किया खारिज।.इस याचिका के कारण केशव प्रसाद मौर्य की विधायकी आ गई थी खतरे में। उन पर लगाए गए थे गंभीर आरोप।

याचि द्वारा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज दिखा कर चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप हासिल करने के लगाए गए थे आरोप।

याचिकाकर्ता ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज के लगाए थे आरोप।याचिकाकर्ता द्वारा याचिका दायर करते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने की थी डिमांड।प्रयागराज के ही रहने वाले दिवाकर नाथ त्रिपाठी की ओर से यह याचिका की गई थी दाखिल।

दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए इसे कर दिया खारिज।

दिवाकर नाथ त्रिपाठी के अनुसार उन्होंने इस संबंध में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया था प्रत्यावेदन । जिस पर कोई निर्णय नहीं आने पर उन्होंने मजबूरन हाईकोर्ट का किया रुख और याचिका की थी दायर।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान याचिका को पाया तथ्य विहीन।

हाईकोर्ट के अनुसार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर याचिका के आरोपों में नहीं था बल। जिसके कारण हाईकोर्ट ने याची को चेतावनी दी कि याचिका भारी हर्जाने के साथ की जाएगी खारिज। जिस पर याची के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वे वापस लेना चाहते हैं याचिका।हाई कोर्ट ने इस बात को मंजूर करते हुए याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर कर दिया खारिज।

बताते चलें कि याची दिवाकर नाथ त्रिपाठी इससे पूर्व भी अधीनस्थ अदालत में अर्जी कर चुके हैं दाखिल। उन्होंने सीआरपीसी धारा 156(3) के तहत परिवाद किया था दाखिल जिसमें केशव प्रसाद मौर्य की डिग्रियों को बताया था फर्जी ।अधीनस्थ अदालत ने भी उनके आरोपों में कोई दम न पाते हुए परिवाद कर दिया था खारिज।

SHARE THIS

RELATED ARTICLES

LEAVE COMMENT