लखनौ हाई कोर्ट के इस कानून पर रोक लगा कर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी शिद्दत से रोक लगा कर कह दिया अलविदा
लखनऊ
संवाददाता
ए सलाम
अलविदाई जुमा के दिन लखनऊ
हाईकोर्ट के कानून और मदरसा विरोधी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी शिद्दत से रोक लगाकर अलविदा कह दिया !
अलविदाई जुमा के दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले लखनऊ हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस स्थगनादेश के बाद अब पांच हजार मदरसो के दस हजार शिक्षक और करीब 17 लाख विद्यार्थियों की तालीम बाकायदा जारी रहेगी।
गौर तलब हो कि लखनऊ हाईकोर्ट के एकल पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन अधिनियम 2004 को देश के धर्म निरपेक्षता के खिलाफ कहते हुए खारिज कर दिया था। सुप्रीम के तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार के अपने आदेश में कहा है, कि लखनऊ हाईकोर्ट ने संविधान की रोशनी के मुताबिक अधिनियम की ग़लत व्याख्या करते हुए जो आदेश पारित किया है, उसे हम स्टे करते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के फैसले को मदरसो की तंजीम मैनेजर्स एसोसिएशन मुदरिस ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे।